उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र ने 2010 में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला दिया था। जिसपर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए था। महिलाओं के साथ भेदभाद नहीं कर सकते।
उच्च न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला दिया था। जिसपर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए था। महिलाओं के साथ भेदभाद नहीं कर सकते।
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