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!महिला अधिकारियों को मिलेगा सेना में स्थायी कमीशन!, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- @भेदभाव नहीं कर सकते

उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र ने 2010 में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

महिला अधिकारी (फाइल फोटो)

उच्च न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला दिया था। जिसपर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए था। महिलाओं के साथ भेदभाद नहीं कर सकते।

Centre's appeal challenging the Delhi High Court's ruling in 2010, for granting permanent commission to women officers in Army: Supreme Court says that after the judgment of Delhi High Court, Centre should grant permanent commission to women officers.



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